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गाजीपुर गजल होटल प्रकरण में मुख्तार अंसारी के पुत्रों को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

 

गाजीपुर गजल होटल प्रकरण में मुख्तार अंसारी के पुत्रों को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

 

👉इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर के चर्चित गजल होटल मामले में पूर्व बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के दोनों पुत्रों, विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को अंतरिम राहत दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है, न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया। अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की गई है।इस प्रकरण में 19 सितंबर 2020 को गाजीपुर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में अफ्शा अंसारी, अब्बास अंसारी, उमर अंसारी सहित कुल 12 लोगों को नामजद किया गया था। मामला गजल होटल से संबंधित कथित अनियमितताओं और कब्जे के आरोपों से जुड़ा बताया जाता है।हाईकोर्ट में दायर याचिका के माध्यम से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश पारित किया।हाईकोर्ट का यह आदेश अंतरिम प्रकृति का है। इसका अर्थ आरोपों से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह है कि अदालत पहले प्रक्रिया और वैधानिक पहलुओं की जांच करना चाहती है।

अब राज्य सरकार का जवाब इस मामले में निर्णायक होगा।

यदि अभियोजन पक्ष अपने तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो अगली सुनवाई में अदालत आगे की दिशा तय करेगी।

संवेदनशील और चर्चित मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप अक्सर प्रक्रिया की वैधता सुनिश्चित करने के लिए होता है। अंतिम निष्कर्ष न्यायालय की आगामी सुनवाई पर निर्भर,

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