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गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को शस्त्र लाइसेंस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत

शाहनवाज़ अहमद

गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को शस्त्र लाइसेंस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट उनके समेत अन्य की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट साफ कर दी है कि यह राहत केवल गिरफ्तारी तक सीमित है। मामले की जांच और कानूनी कार्यवाही पहले की तरह जारी रहेगी। अब इस केस की अगली सुनवाई दस अगस्त को होगी।

दरअसल, गाजीपुर में अफजाल अंसारी और अन्य लोगों के खिलाफ शस्त्र लाइसेंसों की मूल फाइलें गायब कराने, फर्जी पते पर लाइसेंस हासिल करने और अन्य अनियमितताओं के आरोप में पिछले ही माह एफआईआर दर्ज हुई थी। इस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। इनमें कुछ धाराओं में दोष सिद्ध होने पर अधिकतम सजा उम्रकैद तक का प्रावधान है। एफआईआर के बाद अफजाल अंसारी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए एफआईआर रद करने की मांग किए थे।

सुनवाई के दौरान अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय पक्ष रखे। इसके बाद हाईकोर्ट अंतरिम संरक्षण देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी लेकिन एफआईआर रद करने या जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दी। यानी कानूनी लड़ाई अभी जारी है और दस अगस्त की सुनवाई इस मामले की अगली दिशा तय करने में अहम मानी जा रही है। फिलहाल राहत जरूर मिली है, लेकिन अंतिम फैसला अभी आना बाकी है।

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