गाजीपुर शहर में भारी वाहनों पर कसा शिकंजा, 12 मई से सुबह 6 से रात 10 बजे तक नो-इंट्री लागू
रेयाज अहमद

गाजीपुर शहर में बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब शहर क्षेत्र में भारी वाहनों की नो-इंट्री व्यवस्था को और सख्त करते हुए नया समय निर्धारण लागू कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार आगामी 12 मई 2026 से प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
बताया गया कि पूर्व में यह व्यवस्था सुबह 08 बजे से रात्रि 09 बजे तक लागू थी, लेकिन स्कूलों के संचालन के समय भारी वाहनों की आवाजाही के कारण दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती थी। खासकर सुबह के समय स्कूली बच्चों और अभिभावकों की भीड़ के बीच भारी वाहन खतरे का कारण बन रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने नो-इंट्री के समय में बदलाव करते हुए इसे और विस्तारित कर दिया है।
नई व्यवस्था के तहत आलमपट्टी चौराहा, जमानियां मोड़ तिराहा, पीजी कॉलेज चौराहा, महाराजगंज हाईवे तिराहा, मिरनपुर शक्का तिराहा तथा बद्रीचंद पोखरा चौराहा से शहर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से शहर में यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी और सड़क हादसों में कमी आएगी।
- प्रशासन ने आमजन, वाहन चालकों और परिवहन व्यवसायियों से नई यातायात व्यवस्था का पालन करने की अपील करते हुए कहा है कि नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। शहरवासियों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज है और लोग इसे बच्चों की सुरक्षा तथा बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं।




